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रविवार, नवम्बर 3, 2024
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यूरिया और डीएपी के साथ अन्य चीजों को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही

इस वर्ष अच्छा मानसून रहने के कारण फसलों की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही खाद-उर्वरकों की मांग भी बढ़ रही है। इसका फायदा उठाकर कुछ दुकानदारों के द्वारा किसानों को जबरदस्ती यूरिया, डीएपी के साथ अन्य सामग्री भी बेची जा रही है। जिसको देखते हुए राजस्थान कृषि आयुक्त ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने कहा कि किसानों की मांग के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।

कृषि आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया, डीएपी, एसएसपी एवं एनपीके उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद जैसे सल्फर, कीटनाशक दवाएँ, खरपतवार नाशक दवाएँ, सुक्ष्म तत्व मिश्रण, बायोफर्टिलाईजर आदि उत्पाद कृषकों द्वारा नहीं चाहने पर भी टैगिंग कर बेचे जा रहे है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का किया जाएगा निरीक्षण

कृषि आयुक्त ने जिलों में कार्यरत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण कर उर्वरकों के विक्रय पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करें।

उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक का पीओएस स्टॉक से मिलान कर भौतिक सत्यापन करें। जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी नहीं हो। जिले में उर्वरकों के वितरण पर सतत् निगरानी रखते हुए ज़िले के कृषकों को ही उर्वरक का वितरण किया जाए।

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