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मंगलवार, अप्रैल 16, 2024
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इन जिलों में नकली खाद-बीज बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही

नकली खाद-बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही

किसान फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज एवं खाद बाजार से खरीदते हैं | किसान कई बार भ्रामक विज्ञापनों या सूचनाओं के आधार पर खाद एवं बीज खरीद लेते हैं | कई बार व्यापारियों या दुकानदरो के द्वारा किसानों को नकली खाद एवं बीज बेच दिए जाते हैं | जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है | किसान नकली एवं मिलावटी खाद की पहचान तो घरेलू तरीकों से कर सकते हैं परन्तु बीजों की पहचान नहीं कर पाते हैं |

सभी बीज तथा खाद और कीटनाशक कम्पनियां किसानों को यह भरोसा देती है कि उनका बीज सबसे उत्तम है तथा इस वर्ष अधिक उत्पादन देगा | यहाँ किसानों के साथ एक धोखा हो सकता है, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही चल रहा है | कई व्यापारियों एवं दुकानदारों के पास खाद, बीज एवं उर्वरक नकली पाए गए हैं, किसान भाई यह सामग्री खरीदने से पहले अच्छे से जाँच कर ही लें |

नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को नकली बीज बेचने वालों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। खाद की कालाबाजारी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।  छिन्दवाड़ा में चार, सिवनी में चार, होशंगाबाद में तीन, धार में दो और छतरपुर, बड़वानी, इंदौर, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर एवं हरदा में एक-एक विक्रेताओं के विरुद्ध अवैधानिक रूप से खाद के भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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खाद विक्रेताओं के 28 पंजीयन निलंबित और 21 पंजीयन निरस्त

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि जुलाई माह में अब तक 13 जिलों में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर किये गये औचक निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं पर 28 पंजीयन निलंबित किये गये हैं। साथ ही 21 के पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इसी प्रकार 11 जिलों में 25 जून से अब तक यूरिया के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और बैगर लायसेंस के यूरिया बेचने पर 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इन जिलों में की गई कार्यवाही

13 जिलों में खाद की दुकानों के पंजीयन निलंबित और निरस्त किये गये हैं। सिवनी, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, खंडवा, खरगौन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन और धार जिले के उर्वरक विक्रय की दुकानों के औचक निरीक्षण में 21 दुकानों पर नमूने अमानक पाये गये। दो दुकानों पर पीओएस मशीन का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। चार दुकानों पर अभिलेख संधारित नहीं पाये गये। निरीक्षण में 17 दुकानों पर अनियमितता पाई गई। एक दुकान पर यूरिया के साथ जबरन अन्य सामग्री वितरित करने और एक दुकान पर बिना दस्तावेज के यूरिया भंडारण का पाये जाने पर कार्यवाही की गई।

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