फसलों को आवारा पशुओं, जंगली जानवरों आदि से काफी नुकसान होता है, जिसे किसान खेतों की तारबंदी (Wire Fencing) करके कम कर सकते है। ऐसे में फसलों को होने वाले इस नुकसान को कम किया जा सके इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में खेतों की तारबंदी के लिए योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में 21 मार्च के दिन राज्य के उद्योग मंत्री के.के. विश्नोई ने विधान सभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है।
विधान सभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि तारबंदी हेतु सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हेक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।
पिछले साल तारबंदी के लिए गया था 216 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य के उद्योग मंत्री ने विधान सभा में इस सम्बंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
इससे पहले विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किये गये, 290 आवेदन योजना के दिशा-निर्देशानुसार किसानों के पात्र नहीं होने से निरस्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार पॉली हाऊस हेतु 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किये गये व 17 किसानों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लम्बित हैं।
सोलर पम्प के लिए किसानों के आवेदन है लंबित
उद्योग मंत्री ने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु 39 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराये जाने से किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया है। सभी 39 कृषकों के आवेदन लम्बित हैं।
तारबंदी के लिए किसानों को कितना अनुदान मिलता है
बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी 400 रंनिग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
Tarbande yojna apply from
सर यूपी में सोलर फेंसिंग के लिए अनुदान की योजना है, इसके लिए जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी। आप अपने ब्लॉक या जनपद के कृषि कार्यालय में संपर्क करें। यूपी में क्लस्टर के आधार पर योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा।