आज के समय में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में लगातार कमी आ रही है। जिसको देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान जैविक खेती को अपनायें इसके लिए सरकार द्वारा भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल 5 हजार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाई जाएगी।
बता दें कि जैविक खेती कम खर्च में उत्पादन बढ़ाने का साधन है। जैविक खाद द्वारा मिट्टी के साथ मनुष्य की सेहत के लिए भी फायदेमंद रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की संरचना बेहतर रहती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। इससे मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या और भूजल स्तर भी कायम रहता है साथ ही किसानों को जैविक उत्पादों के भाव भी अच्छे मिल जाते हैं।
वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए कितना (Subsidy) अनुदान मिलेगा?
योजना के अनुसार स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करने पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। स्थाई वर्मी कंपोस्ट इकाई पर अनुदान के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। जैविक आदान उत्पदान के लिए 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात किसानों को अनुदान मिलेगा।
वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना पर अनुदान देय होगा। पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फीट और किनारे से 8 फीट होनी चाहिए। एक इकाई के लिए कम से कम 60 किलोग्राम केंचुए एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान, गौशाला, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि कॉलेज आदि से किसान खरीद सकते है। प्रत्येक बेड में 400-400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेवाटर कल्चर एवं 1.0 किलो नीम की खली उपयोग करना होगा।
वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान जो जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं वे किसान नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर या स्वंय के स्तर पर राज किसान पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे। आवेदन करने पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसान को अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए कृषक के पास न्यूनतम 6 माह पुरानी जमाबंदी होना आवश्यक है। जिला अधिकारी या प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।
वरमी कंपोस्ट खा
सर आवेदन करें।