back to top
मंगलवार, मार्च 19, 2024
होमकिसान समाचारमध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के नये उत्पाद पर किसानों को मिलेगा फायदा

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के नये उत्पाद पर किसानों को मिलेगा फायदा

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के नये उत्पाद पर किसानों को मिलेगा फायदा

जीएसटी के बाद कृषि यंत्रों की दरों में भी कमी आयी है। किसान कल्याण विभाग ने बताया कि कीमतों में कमी का फायदा जल्द ही किसानों को मिलेगा। ट्रेक्टर पर जीएसटी की नई प्रस्तावित दर 12 प्रतिशत है। जीएसटी लगने से ट्रेक्टर की कीमत में एक से दो प्रतिशत की कमी आयी है। पूर्व में ट्रेक्टर पर 5 प्रतिशत वेट और स्पेयर पार्ट पर 12 से 24 प्रतिशत टैक्स लगा करता था।

प्रदेश में कीटनाशक व्यवसाय पर जीएसटी लगने से भी दामों में कमी आयी है। पूर्व में 18.5 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें एक्साइज ड्यूटी 12.5 प्रतिशत, वेट टैक्स 5 प्रतिशत और एन्ट्री टैक्स एक प्रतिशत हुआ करता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद कीटनाशक दवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। जीएसटी लागू होने पर अब बिना देयक कीटनाशक परिवहन, वितरण और बिक्री संभव नहीं है। इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक मिल रहा है।

यह भी पढ़ें   सिंचाई एवं खाद प्रबंधन की इस नई तकनीक पर सरकार किसानों को देगी 75 प्रतिशत की सब्सिडी

मध्यप्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगने के बाद उर्वरक एवं कीट-नाशक की कीमतों में कमी आयी है। कीमतों की कमी से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने किसानों की सहूलियत के लिये नई कीमतें जारी की हैं l

उर्वरक व्यवसाय पर जीएसटी लगने से पूर्व कुल टैक्स लगभग 7 प्रतिशत लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर 5 प्रतिशत रह गयी है।

खाद का नाम जीएसटी लगने के पूर्व प्रति बोरी विक्रय दर (रुपये में) जीएसटी लगने के बाद विक्रय दर प्रति बोरी (रुपये में) प्रति बोरी दर में हुई
कमी (रुपये में)
नीम कोटेड यूरिया 301 295 (-) 6.00
डीएपी 1086.75 1076 (-) 10.75
12:32:16 1081 1061 (-) 20.00
10:26:26 1060 1055 (-) 5.00
पोटाश 583 577 (-) 6.00
सिंगल सुपर फास्फेट 278.17 273 (-) 5.17
यह भी पढ़ें   किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सेट पर दी जा रही है 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप