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सौर सुजला योजना के तहत विद्युतविहीन खेतों मे लगेंगे सोलर पंप : छत्तीसगढ़

सौर सुजला योजना के तहत विद्युतविहीन खेतों मे लगेंगे सोलर पंप : छत्तीसगढ़

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सौर सुजला योजना के तहत विद्युतविहीन क्षेत्रों में 1000 सोलर पंप प्रदाय किये जायेगें। कलेक्टर श्री टामन सिंह सोनवानी द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रत्येक समय-सीमा बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर द्वारा शासन से प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु कृषि विभाग एवं क्रेडा विभाग को अधिक से अधिक विद्युतविहीन क्षेत्रों एवं जिले के ऐसे नदी नाले जहॉ पर सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो अधिक से अधिक प्रकरण बनाकर कृषकों को सोलर पंप वितरण करने हेतु निर्देशित किये।

इस वर्ष 01 एच.पी. से लेकर 05 एच.पी. क्षमता तक के सोलर पंप वितरत किये जायेंगेः-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार सिंचाई हेुत 01 एच.पी., 02 एच.पी., 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. के सोलर पंप प्रदाय किये जायेगें। इस वर्ष इस योजना अंतर्गत 01एच.पी. एवं 02एच.पी. के सोलर पंप सम्मिलित किये गये है पहले इस योजना के तहत 03एच.पी. एवं 05एच.पी. के सोलर पंप लगाये जा सकते थे जिसके लिए किसानों के पास लगभग 1 हेक्टेयर जमीन रहना जरूरी था।

इसके पाबंदी के चलते छोटे किसान इा योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाते थे। इस साल इस बाध्यता को समाप्त करते हुए किसानों को 01एच.पी. एवं 02एच.पी. के सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोयलीबेड़ा, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल जैसे अन्य ब्लाकों में पहाड़ी क्षेत्रों मे बसे हुए छोटे कृषकों को भी सिंचाई हेतु अच्छा साधन उपलब्ध होगा। जहॉ पर वर्तमान में परम्परागत बिजली से सिंचाई कर पाना संभव नही है ऐसे क्षेत्रों के लिए सोलर पंप से सिंचाई करना कृषकों के लिए वरदान है।

सोलर पंप स्थापना हेतु किसानों के अंशदान का विवरणः-

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए एक एचपी पंप में 3500 रूपये अंशदान, दो एचपी के पंप में 5000 हजार, तीन एच पी के पंप के लिए 07 हजार रूपये की अंशदान मिलेगी और 5 एचपी के लिए 10 हजार रूपये की अंशदान राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एचपी पंप में 6000 रूपये अंशदान, दो एचपी के पंप में 9 हजार, तीन एच पी के पंप के लिए 12 हजार रूपये की अंशदान मिलेगी और 5 एचपी के लिए 15 हजार रूपये की अंशदान राशि प्राप्त होगी।

सामान्य वर्ग के लिए एचपी पंप में 14 हजार रूपये अंशदान, दो एचपी के पंप में 16 हजार, तीन एच पी के पंप के लिए 18 हजार रूपये की अंशदान मिलेगी और 5 एचपी के लिए 20 हजार रूपये की अनुदान मिलेगी। एक एचपी पंप के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 12 सौ रूपये, दो एचपी के लिए 1800, तीन एचपी के लिए 03 हजार और 05 एचपी के लिए 4800 रूपये की प्रोसेसिंग शुल्क देनी होगी।

सौर सुजला योजना के तहत कैसे पंजीकृत हो:-

इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग मुख्य पंजीयन प्राधिकरण है। किसान आवेदन करने के लिए मुक्त है पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों को चयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल कृषि कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन शुल्क भी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद क्रेडा द्वारा जांच की जाती है की आवेदक इस योजना के लिए योग्य पात्र है या नही।

योजना मे शामिल होने देने होंगे आवश्यक दस्तावेजः-

इस योजना के लिए कृषि  विभाग आवेदक से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और निवास के साथ एकत्रित करना। इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य हैं इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते  की जानकारी आवश्यक होती है।

आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी । आवेदक को अपना मोबाईल नम्बरभी अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा । लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से परियोजना के बारे में नचकंजम करते रहा जायेगा। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा, रकबा ,वं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, प्रोसेसिंग शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, स्थापना स्थल के फोटोग्राफ, हितग्राही के दो फोटो देने होंगे

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