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बुधवार, अप्रैल 17, 2024
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सोलर पंप सब्सिडी योजना मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना मध्यप्रदेश सम्पूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे एवं किस दस्तावेज के साथ कहाँ जमा करें एवं अनुमानित लागतI

मध्यप्रदेश के किसानों से ‘‘मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना’’ के तहत् आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। यदि योजना के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हों, तब उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर विद्युत अधोसंरचना विकसित नहीं है/जहाँ कृषि पम्पों हेतु स्थाई कनेक्शन नहीं है/जहाँ विद्युत कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रान्सफार्मर हटा लिए गए हैं/जहाँ खेत की दूरी बिजली की लाईन से 300 मीटर से अधिक है या नदी या बाँध के समीप ऐसे स्थान जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो (जैसे-बुरहानपुर का केला क्षेत्र)।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना

असिंचित क्षेत्रों में व डीजल पम्पों के स्थान पर सोलर पम्पों के उपयोग से प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, किसान व्यवसायिक व अन्य फायदे की फसल उगा सकेंगें और किसानों के लिये कृषि लाभ का व्यवसाय हो सकेगा, जो राज्य शासन का प्रमुख ध्येय है। उक्त परिपेक्ष्य में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ‘ग्राम भ्रमण कार्यक्रम’ के उपरांत दिनाँक 03/11/2015 को सोलर पम्प को प्रोत्साहित करने की घोषणा की थी। इसके दृष्टिगत, सिंचाई प्रयोजन के लिये सोलर पम्प स्थापना की योजना ‘मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना’ तैयार की गई है।

उद्देश्य :-

  • उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचिंत क्षेत्र बढ़ाना,
  • जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कराना,
  • सिंचाई में डीजल उपयोग करने में किसानों पर आने वाले वित्तीय भार से उन्हें बचाना,
  • विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले अस्थाई विद्युत कनेक्शनों में कमी लाना,
  • किसानों को सक्षम बनाने के लिए, उच्च मूल्य बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना,
  • कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भूजल का संरक्षण, और
  • डीजल पम्प से होने वाले प्रदूषण को कम करना।
  • उपरोक्त के अतिरिक्त, सिंचाई के लिए उपयोग न होने पर और उसके साथ भी, सौर पेनलों का उपयोग विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों, जैसे लाईंटिंग, बैटरी चार्जिंग, सूक्ष्म ग्रिड, आदि के लिए किया जा सकता है।
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नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा देय अनुदान के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना में 3 एच.पी. तक सोलर पम्प के लिए लागत का 10 प्रतिशत और उससे अधिक क्षमता के सोलर पम्प के लिए लागत का 15 प्रतिशत होगा, तथापि 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के सोलर पम्पों पर 5 एच.पी. का राज्य अनुदान व निर्धारित केन्द्रांश ही लागू होगा।

जाने किसानों को कितनी राशि का भुगतान करना होगा 

10 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल9,36,2504,68,00050 मी. के लिए 1,89,000, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 1,26,000, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 85,500, शट आफ डायनामिक हेड 150 मी.10 एच.पी. ए.सी. सबर्मसिबल7,14,7603,57,50050 मी. के लिए 1,71,000, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 1,17,000, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 76,500, शट आफ डायनामिक मिक हेड 150 मी.

सोलर पम्पसेट राशि 

क्र. सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार कुल राशि हितग्राही (किसान) अंश डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1. 1 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल 1,75,480 17,500 30 मी. के लिए 42,000, शट आफ डायनामिक हेड 45 मी.
2. 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस 2,12,395 21,000 10 मी. के लिए 1,80,000, शट आफ डायनामिक हेड 12 मी.
3. 2 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल 2,34,319 23,500 30 मी. के लिए 63,000, शट आफ डायनामिक हेड 45 मी.
4. 3 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल 3,41,330 34,000 30 मी. के लिए 1,05,000, शट आफ डायनामिक हेड 45 मी.//50 मी. के लिए 63,000, शट आफ डायनामिक हेड 75 मी.//70 मी. के लिए 42,000, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.
5. 5 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल 4,53,680 68,000 50 मी. के लिए 1,00,800, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 67,200, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 45,600, शट आफ डायनामिक हेड 150 मी.
6. 5 एच.पी. ए.सी. सबर्मसिबल 4,11,950 68,000 50 मी. के लिए 91,200, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 62,400, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 40,800, शट आफ डायनामिक हेड 150 मी.
7. 7.5 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल 6,45,510 2,60,000 50 मी. के लिए 1,41,750, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 94,500, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 64,125, शट आफ डायनामिक हेड 150 मी.
8. 7.5 एच.पी. ए.सी. सबर्मसिबल 5,70,310 2,60,000 50 मी. के लिए 1,28,250, शट आफ डायनामिक हेड 70 मी.//70 मी. के लिए 87,750, शट आफ डायनामिक हेड 100 मी.//100 मी. के लिए 57,375, शट आफ डायनामिक हेड 150 मी.
9.
10.
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सोलर पम्प के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

  1. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
  2. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- डी.डी./ऑनलाइन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी. एम. सोलर पंप स्कीम’’ को देयक के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  3. स्थल का उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशी रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी।
  4. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का लाॅटरी के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
  5. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि डी.डी./आॅनलाईन माध्यम से 20 दिवस में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
  6. राशि प्राप्त होने के पश्चातलगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
  7. स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
  8. कन्ट्रोलर इत्यादि में किसी भी प्रकार से छेड़-छाड़ न करें अतः खराबी आने पर पूर्णतः हितग्राही की जिम्मदारी होगी।
  9. समय समय पर सोलर पैनल की सफाई करना आवश्यक है।

आवेदन हेतु सम्पर्क सूत्र :-

आपके जिले के – जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम एवं उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

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