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मंगलवार, अप्रैल 29, 2025
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मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के नये उत्पाद पर किसानों को मिलेगा फायदा

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के नये उत्पाद पर किसानों को मिलेगा फायदा

जीएसटी के बाद कृषि यंत्रों की दरों में भी कमी आयी है। किसान कल्याण विभाग ने बताया कि कीमतों में कमी का फायदा जल्द ही किसानों को मिलेगा। ट्रेक्टर पर जीएसटी की नई प्रस्तावित दर 12 प्रतिशत है। जीएसटी लगने से ट्रेक्टर की कीमत में एक से दो प्रतिशत की कमी आयी है। पूर्व में ट्रेक्टर पर 5 प्रतिशत वेट और स्पेयर पार्ट पर 12 से 24 प्रतिशत टैक्स लगा करता था।

प्रदेश में कीटनाशक व्यवसाय पर जीएसटी लगने से भी दामों में कमी आयी है। पूर्व में 18.5 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें एक्साइज ड्यूटी 12.5 प्रतिशत, वेट टैक्स 5 प्रतिशत और एन्ट्री टैक्स एक प्रतिशत हुआ करता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद कीटनाशक दवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। जीएसटी लागू होने पर अब बिना देयक कीटनाशक परिवहन, वितरण और बिक्री संभव नहीं है। इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक मिल रहा है।

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मध्यप्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगने के बाद उर्वरक एवं कीट-नाशक की कीमतों में कमी आयी है। कीमतों की कमी से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने किसानों की सहूलियत के लिये नई कीमतें जारी की हैं l

उर्वरक व्यवसाय पर जीएसटी लगने से पूर्व कुल टैक्स लगभग 7 प्रतिशत लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर 5 प्रतिशत रह गयी है।

खाद का नामजीएसटी लगने के पूर्व प्रति बोरी विक्रय दर (रुपये में)जीएसटी लगने के बाद विक्रय दर प्रति बोरी (रुपये में)प्रति बोरी दर में हुई
कमी (रुपये में)
नीम कोटेड यूरिया301295(-) 6.00
डीएपी1086.751076(-) 10.75
12:32:1610811061(-) 20.00
10:26:2610601055(-) 5.00
पोटाश583577(-) 6.00
सिंगल सुपर फास्फेट278.17273(-) 5.17
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