छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए योजनाएं वन विभाग के जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित किया जाता है।
गैर व्यवसायी स्नातक शिक्षा अनुदान योजना
गैर व्यवसायी स्नातक शिक्षा अनुदान योजना के तहत समिति स्तर पर एक छात्र एवं एक छात्रा का चयन गैर व्यावसायिक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी, बी.काम. के लिए प्रथम वर्ष में 5000 रूपए, द्वितीय वर्ष में 4000 रूपए तथा तृतीय वर्ष में 3000 रूपए प्रदाय किया जाता है।
व्यवसायिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना
व्यवसायिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत समिति स्तर पर एक विद्यार्थी का चयन कर इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एमबीए आदि कोर्स के लिए प्रथम वर्ष में 10000 एवं द्वितीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक पांच-पांच हजार रूपए प्रदाय किया जाता है। प्रत्येक समिति के प्रतिभाशाली समस्त छात्र-छात्रा जिन्होंने कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त किया है को क्रमशः कक्षा दसवीं उत्तीर्ण को 15000 एवं बारहवीं उत्तीर्ण को 25000 रूपए प्रदाय किया जाता है।
जनश्री बीमा योजना
जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है का बीमा कराया जाता है। योजना के तहत बीमित मुखिया की मृत्यु होने पर उनके सामान्य मृत्यु होने पर 30000 रूपए, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000 रूपए एवं दुर्घटना से अपंगता होने पर 37500 रूपए प्रदाय किया जाता है।
समूह बीमा योजना
समूह बीमा योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्राहक मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष बीच हो, का बीमा कराया जाता है। बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को सामान्य मृत्यु पर 10 हजार, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 31 हजार 500 एवं दुर्घटना से अपंगता होने पर 12 हजार 500 प्रदाय किया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर योजना
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर योजना के तहत भारत शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत लाख, चिराैंजी, गुठली, हर्रा तथा महुआ( कुसमी लाख 150 रूपए प्रति किलो, रंगीली लाख 100, हर्रा 8 रूपए प्रति किलो, महुआ 20 रूपए प्रति किलो एवं चिरौंजी गुठली 60 रूपए प्रति किलों) की दर पर बीज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।