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मंगलवार, मार्च 19, 2024
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ऋण मोचन योजना के लिए किसानों के लिए जाने क्या है पात्रता

ऋण मोचन योजना के लिए किसानों के लिए जाने क्या है पात्रता

धारित भूमि के आधार पर पात्रता मापदण्ड क्या है ?
किसान के स्वामित्व वाली समस्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए |
किसानों के लिये गये ऋणों के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड क्या है ?
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया हों |

किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा |

येसा किसान जिसकी फसली ऋण की रिजर्व बैंक के दिशा – निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनसंरचना कर दी गयी हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होगा |

सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर पट्टे पर दी गयी भूमि पर खेती करने के लिए किसान द्वारा लिया गया फसली ऋण |

ऋण प्राप्त करने की कट आफ डेट क्या है ?
एसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनाक 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया है |
अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण मोचन प्रदान किया जाना है ?
राज्य सरकार द्ववारा रु. 1 लाख तक की धान राशि का ऋण मोचन प्रदान किया जायेगा |
 क्या मेरी ऋण मोचन की धनराशि में मूल धन राशि /मूल धनराशि एवं ब्याज सम्मिलित है ?
ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजना हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016 -17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धान राशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016 – 17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च, 2016 के पश्चात् और दिनांक 31 मार्च, 2017 तक) में किसान से प्राप्त प्रतिभुगतान को घटा दिया जायेगा |
फसली ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऋण मोचन हेतु कौन – कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे ?
आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो), यदि यह उपलब्ध न हो तो किसान द्वारा इसे जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्राप्त किया जाय|

जिला स्तरीय समिति एसे सभी किसानों की सूचि जिन्होंने सूचना पत्र प्राप्त किया है, लेकिन ‘आधार विवरण’ अंकन हेतु सहमति नहीं दी है , एसी सूची पोर्टल से प्राप्त करेगी |

जिला स्तारिय समिति निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी अर्हता पर निर्णय लेगी | एसी अर्ह किसान पूर्व में प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया के अनुसार तृतीय जागरूकता अभियान के अन्तर्गत लगे कैम्प में ऋण – मोचन विवरण पत्र प्राप्त करेंगे |

 किसानों द्वारा ग्राम एवं ब्लाक स्तर सर्वप्रथम किस्से सम्पर्क स्थापित किया जाय ?
किसान सर्वप्रथम संबंधित शाखा से संपर्क करें जिससे उनके द्वारा ऋण लिया गया है | कोइ शिकायत होने पर तहसील / जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे है जिनके दूरभाष नम्बर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं |
यदि किसान उत्तर प्रदेश के बहार का निवासी है, लेकिन उसकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश स्थित बैंक से ऋण प्राप्त किया हो, तो क्या एसा किसान योजनान्तर्गत पात्र होगा ?
नहीं | एसे किसान ऋण मोचन हेतु पात्र नहीं होंगे |
 क्या कोइ किसान, जिसने विभिन्न बैंकों से रु. 1 लाख से कम फसली ऋण लिया है योजनान्तर्गत पात्र होगा ?
हाँ,

यदि किसान द्वार एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण – मोचन अधिकतम 1 लाख रूपये की सीमा तक आनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा |

 कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों का क्या तात्पर्य है ?
कृषि उत्पाद ऋण जिसमें वेयर हॉउस रिसीट | गैर – परम्परागत खेती जैसे : ग्रीनहॉउस फार्मिंग मत्स्य पालन हेतु दिये गये सावधि ऋण |

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